मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका
मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका
दिल्ली और महाराष्ट्र सहित सात राज्यों के मतदाताओं को राहत
सहारा सन्देश टाइम्स
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए लोगों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है।
यह सुविधा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मतदाताओं के लिए लागू होगी।
जिन मतदाताओं के नाम अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) या डुप्लीकेट (Duplicate) श्रेणी में दर्ज होने के कारण मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अपने नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए दोबारा गणना प्रपत्र जमा करने का अवसर मिलेगा।
आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे मतदाताओं की सूचियां दोबारा प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म जमा कराने में सहायता करने को कहा गया है। ECINET प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के अवसर से वंचित न रहे और साथ ही फर्जी एवं दोहरे पंजीकरण पर भी रोक लगाई जा सके।
महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए यह निर्णय विशेष महत्व रखता है।



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