उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की
सहारा सन्देश टाइम्स
बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय। रू0 2,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है, इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/- की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रू0 51,000/- की धनराशि की व्यवस्था है।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर ने यह भी बताया कि नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 20000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के लिए वरदान जिसमें शादी के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक अनुदान के लिए कर सकते हैं आवेदन, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के शासन ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है। आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि योजना (Marriage Grant Scheme) में आवेदक अपनी दो बेटियों के लिए अनुदानराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद भी आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080 और शहरी में 56460 से कम होनी चाहिए। आवेदक वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने होंगे। उन्होंने बताया कि बताया विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन फार्म तहसील व विकास खंड कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।



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