Loading Now

एफडीए (FDA) की बड़ी कार्रवाई: मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ा रुख, कई फूड आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित

एफडीए (FDA) की बड़ी कार्रवाई: मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ा रुख, कई फूड आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित

सहारा सन्देश टाइम्स

​महाराष्ट्र । खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखते हुए मिलावटी, घटिया और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के खिलाफ अपने अभियान को बेहद कड़ा कर दिया है। हाल ही में राज्यभर में चलाए गए ताबड़तोड़ छापामार अभियानों के तहत भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है, साथ ही कई बड़े फूड ब्रांड्स, रेस्टोरेंट और आउटलेट्स पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
​1. बड़े ब्रांड्स और फूड आउटलेट्स पर गाज
​एफडीए ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण के दौरान कई प्रसिद्ध फूड जॉइंट्स और रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसा है। मानकों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद डोमिनोज़ पिज्जा (Domino’s Pizza) के कई आउटलेट्स सहित कुल 25 प्रमुख फूड प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों और कैटरिंग सर्विस को भी नोटिस और क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं।
​2. भारी मात्रा में संदिग्ध और मिलावटी सामग्री जब्त
​विभिन्न डिवीजनों (मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, कोंकण आदि) में की गई छापेमारी के दौरान एफडीए ने लगभग 81,330 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध, मिलावटी और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों रुपये में आंकी गई है। जब्त की गई प्रमुख सामग्रियों में शामिल हैं:
​खाद्य तेल (Edible Oil)
​लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर
​सूखे मेवे (Dry Fruits) और सुपारी
​साबूदाना, भगर और राजगिरा (व्रत के खाद्य पदार्थ)
​चायपत्ती और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां व नमकीन
​इसके अलावा मुंबई में हाल ही में विशेष अभियानों के तहत डेयरी उत्पाद (दूध पाउडर, पनीर) और चावल जैसी सामग्री भी बड़े पैमाने पर जब्त की गई है।
​3. किन खामियों के चलते हुई कार्रवाई?
​जांच के दौरान इन फूड आउटलेट्स और निर्माण इकाइयों में भारी अनियमितताएं पाई गईं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) का सीधा उल्लंघन थीं। मुख्य कमियों में शामिल हैं:
​स्वच्छता और हाइजीन की कमी: कई रसोईघरों और परिसरों में कॉकरोच (जीवित कीट) घूमते पाए गए।
​फंगस और संदूषण: खाद्य पदार्थों में फंगस लगना और उनका अनुचित तरीके से रखरखाव करना।
​बर्तन और सामग्री: गंदे बर्तन और शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ गलत तरीके से रखना।
​सबस्टैंडर्ड और बिना लेबल के उत्पाद: बिना मुद्रित तारीख (Manufacturing/Expiry Date) या भ्रामक लेबल वाले सामान बेचना।
​4. एफडीए कमिश्नर की सख्त चेतावनी
​एफडीए के आयुक्त (Commissioner) तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी खाद्य कारोबारी (Food Business Operator) को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यभर में इस तरह के औचक निरीक्षण और अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेंगे।
​एफडीए ने सभी नमूनों को प्रयोगशाला (Laboratory) में जांच के लिए भेज दिया है, और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कोर्ट में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
​शिकायत या सूचना के लिए संपर्क करें:
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी मिलावटी या संदिग्‍ध खाद्य सामग्री की सूचना एफडीए के टोल-फ्री नंबर 1800 222 365 पर दें।

Post Comment

मनोरंजन