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सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गाज़ियाबाद स्पष्ट कर देना चाहता है कि स्कूल अपने छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है

 

सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गाज़ियाबाद स्पष्ट कर देना चाहता है कि स्कूल अपने छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ‘यूपी सेल्फ-फाइनैंस्ड इंडीपेंडेंट स्कूल्स फिक्सेशन फी एक्ट 2018 (यूपी स्व-वित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अधिनियम 2018)’ के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

स्कूल का शुल्क अधिनियम के अनुरूप है और इससे संस्थान को अपनी विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाओं एवं शिक्षा की डिलीवरी को बनाए रखने में, इसे बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अधिनियम 2018, सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुरूप स्थितियों के आधार पर नए छात्रों के लिए शुल्क तय करने की अनुमति देता है। इसलिए वे छात्र जिन्होंने 2018-19 के बाद प्रवेश लिया है, उन्हें अपडेटेड शुल्क जमा करना होगा जो खंड 4(2) का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

स्कूल प्रशासन स्पष्ट करना चाहता है कि छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क हमारे छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता एवं कुशल शिक्षक स्टाफ तथा उत्कृष्ट सुविधाओंको बनाए रखने करने के लिए ज़रूरी है।’’

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