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निर्मित पुराने भवनों, क़िलों, हवेलियों, कोठियों व महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा

निर्मित पुराने भवनों, क़िलों, हवेलियों, कोठियों व महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा

 

सहारा सन्देश टाइम्स

बिजनौर 13 मई, 2025ः- जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज होटल के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया है, जिसके अंतर्गत विरासत होटल के लिए अनिवार्य है कि 1950 से पूर्व निर्मित पुराने भवनों, क़िलों, हवेलियों, कोठियों व महलों को होटल के रूप में संचालित किए जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जिनकी वास्तुकला संबंधी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हेरिटेज होटल के लिए होटल का भवन 1950 से पहले का बना हुआ हो तथा इसमें न्यूनतम पांच कमरे होना अनिवार्य हैं जबकि हेरिटेज क्लासिक होटल भवन के लिए 1935 से पहले का निर्मित होना जरूरी है तथा इसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उन्होंने बताया कि हेरीटेज ग्रैंड होटल का भवन 1920 से पहले का निर्मित हो और इसमें न्यूनतम 15 कमरे अनिवार्य रूप से बने हुए हो जबकि विरासत ग्रह प्रवास पर्यटन इकाइयां, जिसमें पर्यटक सामान्य निवास स्थान में गृह स्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ रहता है। हेरीटेज होम स्टे का भवन 1950 से पहले का बना हुआ होना चाहिए और इसमें कम से कम दो से चार कमरों का संचालन किया जाना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी में यह भी बताया कि हेरिटेज होटल के विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संरचना को प्रभावित किए बिना पूंजीगत लागत पर 25% सब्सिडी, 5 करोड़ तक के बैंक ऋण पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी तथा भूमि उपयोग परिवर्तन पर 100% छूट, पहले वर्ष के उत्पाद शुल्क पर 50% प्रतिपूर्ति, प्रमुख मार्गो तथा प्रचार एवं प्रसारण के साथ संकेतक की व्यवस्था तथा पूंजीगत सब्सिडी तथा ब्याज सब्सिडी दोनों का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पात्र पूंजी निवेश रूपए 10 लाख से 10 करोड़ तक 25% सब्सिडी, 50 करोड़ तक 20%, 200 करोड़ तक 15%, 500 करोड़ तक 10%, तथा 500 करोड़ से अधिक पर अधिक पर 10% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जिले के जन सामान्य का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यटन विभाग की उपरोक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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